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राहुल गांधी के खिलाफ दो केस दर्ज
अमर उजाला, कानपुर
Updated Sun, 27 Oct 2013 02:41 PM IST
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कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीएमएम प्रफुल्ल कमल की कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़काने और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल भाषण देने का आरोप लगाया गया है।
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अब इस मामले पर 30 अक्तूबर को सुनवाई होगी। उस दिन परिवादियों के बयान दर्ज होंगे।
वहीं, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी चमनगंज निवासी फरहान लारी ने भी सीएमएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया है।
परिवाद में कहा गया है कि राहुल ने भारतीय मुसलमानों को आईएसआई से जोड़कर उनका अपमान किया है। इसकी सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
वाई ब्लॉक किदवई नगर निवासी ज्ञानेश मिश्र और मीरपुर कैंपस कैंट निवासी मो. इस्लामुद्दीन ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराने को अर्जी दी।
इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने इंदौर में 24 अक्तूबर को जनसभा को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में प्रभावित अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़काने और आहत करने वाला भाषण दिया था।
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इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी का अपराध बनता है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना, राष्ट्र विरोधी और भारतीय खुफिया एजेंसी की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न लगाने वाला है क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट केवल गृह मंत्रालय द्वारा ही सार्वजनिक की जा सकती है।
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अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर लिया है।