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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी

Mon, 20 Jul 2015 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Mon, 20 Jul 2015 11:03 PM IST
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मुसाफिरखाना  (अमेठी)। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. कुमार विश्वास के  समर्थन में चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में  सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि नियत की गई है।

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कांग्रेस  उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीते  लोकसभा चुनाव में डॉ. कुमार विश्वास को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। उनके प्रचार में आम आदमी पार्टी  के संयोजक व मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमेठी आए थे। कुमार विश्वास के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने दो मई  2014 को औरंगाबाद में एक चुनावी सभा की थी।
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उन्होंने सभा में अपने भाषण में भाजपा और कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुसाफिरखाना के तत्कालीन नायब तहसीलदार/ गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता प्रेमचंद्र ने  चार मई 2014 को मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद छह सितंबर 2014 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था। कई पेशी बीत जाने के बाद भी समन तामील नहीं होने पर कोर्ट ने मुसाफिरखाना कोतवाल को बीते 29 जून को आदेश दिया था कि वे अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन तामील कराएं। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी।
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सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता ऋषि कुमार और रुद्र प्रताप उर्फ मदन सिंह कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर उन्हें अदालत में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में उपस्थिति अधिवक्ता के माध्यम से मान ली जाए। उधर, पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तामील कराए समन को न्यायालय में दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज कर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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