फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Uncle convicted of assault sentenced to two years; nephews sentenced to five years

Sultanpur News: हमले के दोषी चाचा को दो साल और भतीजों को पांच साल की सजा

Fri, 24 Jul 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 24 Jul 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Uncle convicted of assault sentenced to two years; nephews sentenced to five years
सुल्तानपुर। भूमि विवाद में लाठी-डंडों और रॉड से किए गए हमले के 13 वर्ष पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने दो दिन पहले दोषी ठहराए गए चाचा और दो भतीजों की सजा पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने बुजुर्ग जगेसर को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, उनके भतीजे ध्रुवराज और राजबहादुर को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 47-47 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के पूरे भगवानदीन विसारा पश्चिम निवासी साधू सरन ने 26 अप्रैल 2013 की शाम आठ बजे की घटना को लेकर स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार, वह गांव की एक दुकान से चाय पीकर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही जगेसर, उनके भतीजे ध्रुवराज और राजबहादुर समेत अन्य लोगों ने भूमि विवाद को लेकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में साधू सरन गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद जगेसर, ध्रुवराज और राजबहादुर के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे चतुर्थ की अदालत में चली सुनवाई के दौरान अदालत ने गत बुधवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की गई थी। नियत तिथि पर अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed