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Sultanpur News: छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। मामला लंभुआ व अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक लंभुआ थाने के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर 12 जुलाई 2020 को रिश्तेदारी में आए आरोपी अतहर अली ने छेड़छाड़ की थी। आरोपी अतहर अली प्रतापगढ़ जिले के कोहंडौर थाने के धरमापुर गांव का निवासी है। किशोरी की मां ने आरोपी अतहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अतहर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
दूसरा मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने का है। तीन जनवरी 2022 को बाग गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी नूर मोहम्मद व एक किशोर ने छेड़छाड़ की थी। किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन की ओर से पांच व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार काे कोर्ट ने आरोपी नूर मोहम्म्द को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में नामजद किशोर के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक लंभुआ थाने के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर 12 जुलाई 2020 को रिश्तेदारी में आए आरोपी अतहर अली ने छेड़छाड़ की थी। आरोपी अतहर अली प्रतापगढ़ जिले के कोहंडौर थाने के धरमापुर गांव का निवासी है। किशोरी की मां ने आरोपी अतहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अतहर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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दूसरा मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने का है। तीन जनवरी 2022 को बाग गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी नूर मोहम्मद व एक किशोर ने छेड़छाड़ की थी। किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन की ओर से पांच व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार काे कोर्ट ने आरोपी नूर मोहम्म्द को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में नामजद किशोर के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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