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Sultanpur News: हत्या के मामले में दो भाई दोषी करार, भेजे गए जेल

Thu, 06 Feb 2025 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 06 Feb 2025 12:02 AM IST
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Two brothers convicted in murder case, sent to jail
सुल्तानपुर। चोरी करने के दौरान अनुसूचित जाति के गृह स्वामी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को एससी-एसटी एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट दोषियों को 12 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के बड़ागांव हुसैनगंज कला गांव निवासी शिवदर्शन के घर में दो मई 2002 की रात में गेहूं चुराने के लिए चोर घुस गए थे। तभी शिवदर्शन व परिवार के अन्य लोग जाग गए और गुहार लगा दी थी। हल्ला गुहार पर घिरता देख चोरों ने शिवदर्शन की गोली मारकर हत्या कर दी, और मौके से भाग गए थे। मृतक की पत्नी श्यामकली ने जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मृतक के गांव के सगे भाइयों मुख्तार उर्फ बुक्कू व रोशन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को कोर्ट ने सगे भाइयों मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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