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Sultanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Thu, 06 Jun 2024 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 06 Jun 2024 02:10 AM IST
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Two accused of gang rape sentenced to 20 years
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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करौंदीकला थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी पांच मई 2021 की शाम करीब चार बजे खेत गई थी। वहां पर घात लगाकर बैठे गांव के ही आरोपी रवि हरिजन व शिवनाथ हरिजन ने किशोरी को दबोच लिया था और एक प्राइवेट स्कूल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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दोनों आरोपियों ने पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने पीड़िता के बाबा की तहरीर पर आरोपियों रवि हरिजन व शिवनाथ हरिजन के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों रवि हरिजन व शिवनाथ हरिजन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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