{"_id":"65a83a911cb9764b5d0b8502","slug":"three-years-of-imprisonment-to-three-accused-of-molestation-sultanpur-news-c-103-1-slko1046-8444-2024-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को तीन वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को तीन वर्ष की सजा
Thu, 18 Jan 2024 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 18 Jan 2024 02:07 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी 28 अप्रैल 2020 को खेत गई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी।
आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी 28 अप्रैल 2020 को खेत गई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी।
विज्ञापन
आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन