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Sultanpur News: छेड़छाड़ व मारपीट के तीन दोषियों को तीन वर्ष की सजा

Sun, 07 Jan 2024 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 07 Jan 2024 12:24 AM IST
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Three years of imprisonment to three accused of molestation
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर पीड़िता व उसके परिजनों को मारपीट कर घर में तोड़फोड़ करने के तीन आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही अर्जुन, पप्पू व अयोध्या ने 21 मार्च 2019 को छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने किशोरी को मारना शुरू कर दिया था। बचाने पहुंचे उसके पिता को भी आरोपियों ने मारा-पीटा था।
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आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से सीमेंट की चद्दर तोड़ डाली थी। किशोरी के पिता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को कोर्ट ने आरोपियों अर्जुन, पप्पू व अयोध्या को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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