फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Three years imprisonment to two culprits in molestation cases

Sultanpur News: छेड़छाड़ के मामलों में दो दोषियों को तीन साल की कैद

Tue, 19 Dec 2023 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 19 Dec 2023 11:58 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to two culprits in molestation cases
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सरकारी वकील विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले आठ साल की बच्ची के साथ गांव के ही महेश पासी ने छेड़छाड़ की थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी महेश को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। उधर, कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल पूर्व किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी धर्मेश तिवारी ने छेड़छाड़ की थी। सरकारी वकील सीएल दुबे के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी धर्मेश तिवारी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed