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Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Tue, 02 Jul 2024 03:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 02 Jul 2024 03:27 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
सुल्तानपुर। किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को तीन वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की किशोरी 12 जनवरी 2021 को घर में अकेली थी। तभी गांव के ही आरोपी महेंद्र कुमार अग्रहरि ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की पिटाई कर दी थी। पीड़िता की मां ने आरोपी महेंद्र कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी।
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शनिवार काे कोर्ट ने आरोपी महेंद्र कुमार अग्रहरि को दोषी मानते हुए जेल भेजने और सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर दाेनों पक्षों ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी महेंद्र कुमार को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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