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Sultanpur News: छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
Thu, 11 Jan 2024 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 11 Jan 2024 12:10 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और उसके पिता पर हमला कर धमकाने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष और हमला कर धमकाने के दो दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 25 मार्च 2021 को गांव की ही युवती के घर पर आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखने गई थी। वहां से किशोरी रात करीब 1.30 बजे अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के एक किशोर के मामा सुरजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
आरोपी सुरजीत मोतिगरपुर थाने के श्रीरामपुर लमौली गांव का निवासी है। किशोरी का पिता घटना के बारे में पूछने गया तो आरोपी सुरजीत, युवती, सुनील व एक किशोर आरोपी ने उस पर हमला कर गाली देते हुए धमकाया था। किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सुरजीत को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवती व सुनील को एक वर्ष की कैद व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में चौथे किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 25 मार्च 2021 को गांव की ही युवती के घर पर आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखने गई थी। वहां से किशोरी रात करीब 1.30 बजे अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के एक किशोर के मामा सुरजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
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आरोपी सुरजीत मोतिगरपुर थाने के श्रीरामपुर लमौली गांव का निवासी है। किशोरी का पिता घटना के बारे में पूछने गया तो आरोपी सुरजीत, युवती, सुनील व एक किशोर आरोपी ने उस पर हमला कर गाली देते हुए धमकाया था। किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी सुरजीत को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवती व सुनील को एक वर्ष की कैद व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में चौथे किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।