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Sultanpur News: जिला जज ने आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज की

Fri, 20 Feb 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 20 Feb 2026 12:04 AM IST
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The district judge rejected the bail application of the accused woman
सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामले में आरोपी बिलकिस बानो की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोतवाली नगर के चुनहा करौंदिया देहात निवासी वादी अफरोज बानो ने 23 जनवरी की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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आरोप के मुताबिक, रंजिश में आरोपी खादिम, बिलकिस बानो, तौकीर हुसैन व तीन अज्ञात लोग उनके घर में घुस कर हमला बोल दिया। जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। आरोप के मुताबिक, बीच-बचाव में पहुंचे उनके पति हैदर अब्बास को भी आरोपियों ने मारा-पीटा। जिससे हैदर अब्बास की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी खादिम व बिलकिस बानो को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी, जबकि खादिम की पत्नी शकीना बानो का रिमांड लेने से मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्कार कर दिया था। मामले में जिला जज की कोर्ट ने आरोपी महिला को राहत देने से इन्कार कर दिया है। संवाद
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