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Sultanpur News: एसओ दोस्तपुर और सीओ कादीपुर से कोर्ट ने मांगा जवाब

Sat, 03 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:13 AM IST
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The court has sought a response from the SO of Dostpur and the CO of Kadipur
सुल्तानपुर। पिता की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे विधि छात्र को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने जवाब-तलब किया है। शुक्रवार को सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने थाना प्रभारी दोस्तपुर और क्षेत्राधिकारी कादीपुर से रिपोर्ट मांगी। इस मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।
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मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सरैया निवासी विधि छात्र आयुष पांडेय ने 31 जुलाई की घटना बताते हुए जयसिंहपुर कोतवाली में अपने पिता बालमुकुंद पांडेय की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार भूमि और रास्ते के विवाद में गांव के आद्याप्रसाद पांडेय, उसके पुत्र सर्वेश पांडेय, रिश्तेदार विपिन पांडेय समेत अन्य ने साजिश के तहत हत्या की। एक अगस्त को सपाही में निर्माणाधीन पुल के पास बालमुकुंद का शव और मोटरसाइकिल मिली थी।
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पोस्टमार्टम में सात चोटें मिली थीं। वादी का आरोप है कि 21 अगस्त को गोसैसिंहपुर से लौटते समय विपिन पांडेय ने रास्ता रोककर विवाद किया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दोस्तपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। वादी ने थानाध्यक्ष नारदमुनि सिंह और एसआई कृष्णपाल सिंह पर भी कार्रवाई में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अदालत ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है।
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