फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   The child's family will get compensation of Rs 5 lakh

Sultanpur News: बालक के परिजनों को मिलेगी पांच लाख की क्षतिपूर्ति

Sat, 23 Dec 2023 12:11 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2023 12:11 AM IST
विज्ञापन
The child's family will get compensation of Rs 5 lakh
सुल्तानपुर। डेढ़ वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में बालक की मौत होने के मामले में मोटर दुर्घटना क्लेम प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश सिंह ने परिजनों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को एक माह के अंदर प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।
विज्ञापन

अधिवक्ता नीरज शुक्ल के मुताबिक अमेठी जिले के जामो थाने के ग्राम पूरे देव नरायन मौजा रेसी निवासी सिद्धनाथ के 11 वर्षीय पुत्र विशाल को रेसी चौराहे पर नौ जून 2022 को बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल ले जाते समय विशाल की मौत हो गई थी। विशाल के पिता सिद्धनाथ व माता रमपता ने क्षतिपूर्ति के लिए वाहन स्वामी प्रियंका, चालक राजू सरोज व टाटा एआईजी बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व बीमा कंपनी ने पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए सहमति जताते हुए सुलहनामा दाखिल किया था। प्राधिकरण ने सुलहनामे के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान एक माह के अंदर जमा करे।
विज्ञापन


आप सांसद संजय सिंह के केस में टली सुनवाई
सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व कई अन्य समर्थकों के खिलाफ दर्ज केस में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2024 की तिथि नियत की गई है। बंधुआकला थाने के हसनपुर राजा के कोट के पास 13 अप्रैल 2021 को बिना अनुमति सभा करने के आराेप में पुलिस ने सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन



बसपा के पूर्व विधायक पर दर्ज केस में आठ को होगी सुनवाई
सुल्तानपुर। बसपा के पूर्व विधायक ओपी सिंह के खिलाफ 12 जनवरी 2022 को मोतिगरपुर थाने में दरोगा सुशील कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज कराया था। शुक्रवार को मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2024 की तिथि नियत की है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed