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Sultanpur News: युवक की हत्या करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 25 Aug 2023 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 25 Aug 2023 11:39 PM IST
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The accused of killing the young man did not get bail
सुल्तानपुर। युवक की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। मामले में मिश्रिख के सांसद का गनर भी नामजद किया गया था।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक अमेठी के ककवा रोड पुलिस लाइन रायपुर फुलवारी निवासी भरत शुक्ल (20) की 18 जुलाई 2023 को ककवा रेलवे क्राॅसिंग के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के छोटे भाई भाष्कर शुक्ल ने ककवा रोड अमेठी निवासी वीरेंद्र यादव, दीपक यादव, बीआरओ ऑफिस अहिरन टोला निवासी राज पासी व दुर्गापुर रोड अमेठी निवासी पीयूष पांडेय व अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोपी दीपक यादव हरदोई जिले की पुलिस लाइन में तैनात था और वह मिश्रिख सांसद का गनर था। पुलिस ने विवेचना में अमेठी कोतवाली के बिराहिमपुर निवासी रवीश सिंह को भी मामले में आरोपी बना दिया था। वह पिछले दिनों से जेल में निरुद्ध है।
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उसकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि युवक की हत्या में आरोपी शामिल था। उसे जमानत पर रिहा किए जाने पर गवाहों की जान को खतरा होगा। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी रवीश सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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