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कैदियों व पाल्यों को पढ़ाने के लिए जेल में होगी शिक्षक की तैनाती
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सुल्तानपुर। जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों व उनके पाल्यों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की तैनाती होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक को तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर जिला कारागार में बतौर शिक्षा अध्यापक तैनात किया जाएगा।
जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बीते दिनों जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने अशिक्षित कैदियों व उनके बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया था।
अब शासन ने निर्देश दिया है कि कैदियों व उनके पाल्यों को पढ़ाने के लिए शिक्षा अध्यापक नियुक्त किया जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर जिला जेल में पढ़ाने जाएंगे। जिला जेल में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने वाले शिक्षा अध्यापक को आवास की भी सुविधा मिलेगी।
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आवास की सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें आवासीय भत्ता दिया जाएगा। जेल में तैनात होने वाले शिक्षाध्यापकों को जेल में निरुद्ध अशिक्षित कैदियों व उनके पाल्यों को पढ़ाना होगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले शिक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
मिलेगा 4200 रुपये ग्रेड वेतन
जिला जेल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले शिक्षा अध्यापक को 4200 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। जनपद में शिक्षा अध्यापक का एक पद रिक्त है। इस पद पर शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्त होने वाले शिक्षक को कारागार नियम और जेल मैनुअल के मुताबिक कार्य करना होगा। शिक्षा अध्यापक को मूल विभाग में वापसी करने का अधिकार महानिदेशक कारागार के अधीन होगा।
मांगा गया प्रस्ताव
खंड शिक्षा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों में से जिला कारागार में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए।
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जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बीते दिनों जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने अशिक्षित कैदियों व उनके बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया था।
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अब शासन ने निर्देश दिया है कि कैदियों व उनके पाल्यों को पढ़ाने के लिए शिक्षा अध्यापक नियुक्त किया जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर जिला जेल में पढ़ाने जाएंगे। जिला जेल में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने वाले शिक्षा अध्यापक को आवास की भी सुविधा मिलेगी।
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आवास की सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें आवासीय भत्ता दिया जाएगा। जेल में तैनात होने वाले शिक्षाध्यापकों को जेल में निरुद्ध अशिक्षित कैदियों व उनके पाल्यों को पढ़ाना होगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले शिक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
मिलेगा 4200 रुपये ग्रेड वेतन
जिला जेल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले शिक्षा अध्यापक को 4200 रुपये ग्रेड वेतन मिलेगा। जनपद में शिक्षा अध्यापक का एक पद रिक्त है। इस पद पर शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्त होने वाले शिक्षक को कारागार नियम और जेल मैनुअल के मुताबिक कार्य करना होगा। शिक्षा अध्यापक को मूल विभाग में वापसी करने का अधिकार महानिदेशक कारागार के अधीन होगा।
मांगा गया प्रस्ताव
खंड शिक्षा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों में से जिला कारागार में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए।