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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षामित्रों में हडकंप

Tue, 07 Jul 2015 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Tue, 07 Jul 2015 10:24 PM IST
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सुल्तानपुर। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का फैसला आने के बाद शिक्षा मित्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिले में 2,467 शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर खतरा मंडराने लगा है। इनमें करीब एक हजार शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान भी शुरू हो गया है। अब शिक्षामित्रों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर टिकी है।

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बेसिक शिक्षा परिषद व सर्व शिक्षा अभियान के तहत करीब डेढ़ दशक पहले ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों की भर्ती की गई थी। संविदा के आधार पर भर्ती किए गए शिक्षामित्रों को 3,500 रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। शिक्षामित्रों के दबाव के बाद उनके समायोजन के लिए दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया गया।
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शिक्षण कार्य के समय ही शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण भी चरणबद्घ तरीके से पूरा हुआ। इसके बाद शासन ने शिक्षामित्रों का बिना टीईटी उत्तीर्ण किए ही सहायक अध्यापक पद पर समायोजन शुरू कर दिया गया। पहले चरण में जिले के एक हजार शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। इनमें ज्यादातर को सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान किया जा रहा है। बीते दिनों द्वितीय चरण में 1,342 शिक्षामित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक बनाया गया है।
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इनके वेतन भुगतान के लिए मूल अभिलेखों का सत्यापन कार्य चल रहा है। शेष 125 शिक्षामित्र जो कि इंटरमीडिएट योग्यताधारी है उन्हें तीसरे चरण में समायोजित किया जाना है। इन शिक्षामित्रों का दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी का प्रशिक्षण चल रहा है। इसी बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले से शिक्षामित्रों की नींद उड़ गई है। सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्र कोर्ट की अगली तारीख व फैसले पर नजर टिकाएं हैं। वहीं, लोग अपने-अपने तरीके से कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं।

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