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Sultanpur News: अमेठी के गौरीगंज कोतवाल कोर्ट में तलब
Fri, 21 Feb 2025 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 21 Feb 2025 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता के मामले में वसूली वारंट का पालन न करने पर फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश मो. अशरफ अंसारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाल को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने कोतवाल से जवाब मांगते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सरौली मौजा सुजानपुर निवासी भरतलाल के खिलाफ पत्नी सर्वेश्वरी ने गुजारा भत्ता (भरण पोषण) के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने भरतलाल को आदेश दिया था कि वह पत्नी को प्रत्येक माह दो हजार रुपये गुजारा भत्ता दे, पर उसने नहीं दिया। मौजूदा समय में गुजारा भत्ता की बकाया धनराशि 1,44,000 रुपये हो गई है।
कोर्ट ने 1,44,000 रुपये की वसूली कराने के लिए भरतलाल के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया था। वसूली वारंट का पालन कराने की जिम्मेदारी गौरीगंज कोतवाल को कोर्ट ने दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोतवाल ने वसूली वारंट का पालन नहीं किया।
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नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कोतवाल काे तलब कर जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि तय की गई है।
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अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सरौली मौजा सुजानपुर निवासी भरतलाल के खिलाफ पत्नी सर्वेश्वरी ने गुजारा भत्ता (भरण पोषण) के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने भरतलाल को आदेश दिया था कि वह पत्नी को प्रत्येक माह दो हजार रुपये गुजारा भत्ता दे, पर उसने नहीं दिया। मौजूदा समय में गुजारा भत्ता की बकाया धनराशि 1,44,000 रुपये हो गई है।
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कोर्ट ने 1,44,000 रुपये की वसूली कराने के लिए भरतलाल के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया था। वसूली वारंट का पालन कराने की जिम्मेदारी गौरीगंज कोतवाल को कोर्ट ने दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोतवाल ने वसूली वारंट का पालन नहीं किया।
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नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कोतवाल काे तलब कर जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि तय की गई है।