फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Special court awards life imprisonment to rape convict

Sultanpur News: स्पेशल कोर्ट से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा

Tue, 05 Aug 2025 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 05 Aug 2025 12:56 AM IST
विज्ञापन
Special court awards life imprisonment to rape convict
सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म के मामले में तीन दिन पहले दोषी ठहराए गए राम अनुज विश्वकर्मा की सजा पर सोमवार को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अनुज को आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जयसिंहपुर थाने के एक गांव की महिला ने पांच जनवरी, 2020 की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनकी पुत्री खेत जाने के लिए निकली थी। रास्ते में घात लगाए बैठे अनुज विश्वकर्मा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत करने की बात पर जातिसूचक अपशब्द भी कहे। मामले का ट्रायल स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चल रहा था।
विज्ञापन

अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 28 जुलाई के लिए फैसले की तारीख तय की थी, लेकिन अनुज विश्वकर्मा गैरहाजिर रहा। जिसके बाद अदालत ने फैसला टालते हुए एसपी सुल्तानपुर को उसकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी दी थी। एक अगस्त को अनुज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed