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सीओ चकबंदी के खिलाफ उपनिरीक्षक को केस दर्ज करना पड़ा भारी
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सुल्तानपुर। कलेक्ट्रेट में स्थित चकबंदी कोर्ट पर दो दिन पहले सीओ चकबंदी की पिटाई के मामले में उपनिरीक्षक पर गाज गिरी है। सीओ की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ पहले केस दर्ज किया तो कुछ घंटे बाद ही बिना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए अधिवक्ता की तहरीर पर उपनिरीक्षक ने सीओ चकबंदी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है।
कलेक्ट्रेट में स्थित चकबंदी कोर्ट में सीओ चकबंदी विजय रंजन पिछले बृहस्पतिवार को कार्य निपटा रहे थे। तभी अधिवक्ता विजय नारायन वहां पहुंच गए। अधिवक्ता और सीओ के बीच तीखी झड़प हुई थी।
आरोप है कि अधिवक्ता ने सीओ की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने सीओ की तहरीर पर विजय नारायन के खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता ने भी सीओ के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय केस नहीं दर्ज किया था।
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बाद में उपनिरीक्षक अमरेंद्र सिंह ने अधिवक्ता की तहरीर पर सीओ चकबंदी विजय रंजन श्रीवास्तव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया था। राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ बिना नगर कोतवाल अथवा उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के केस दर्ज करने के आरोप में एसपी ने एसआई अमरेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए लाइन हाजिर कर दिया।
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कलेक्ट्रेट में स्थित चकबंदी कोर्ट में सीओ चकबंदी विजय रंजन पिछले बृहस्पतिवार को कार्य निपटा रहे थे। तभी अधिवक्ता विजय नारायन वहां पहुंच गए। अधिवक्ता और सीओ के बीच तीखी झड़प हुई थी।
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आरोप है कि अधिवक्ता ने सीओ की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने सीओ की तहरीर पर विजय नारायन के खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता ने भी सीओ के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय केस नहीं दर्ज किया था।
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बाद में उपनिरीक्षक अमरेंद्र सिंह ने अधिवक्ता की तहरीर पर सीओ चकबंदी विजय रंजन श्रीवास्तव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया था। राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ बिना नगर कोतवाल अथवा उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के केस दर्ज करने के आरोप में एसपी ने एसआई अमरेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए लाइन हाजिर कर दिया।