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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद

Tue, 24 Dec 2019 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Dec 2019 10:51 PM IST
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Seven years imprisonment for a rapist
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
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जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 30 जनवरी 2011 को आरोपियों ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जगदीशपुर थाने के ग्राम कुट्टी मौजा मटियारी कलां निवासी राजकरन मल्लाह व इसी थाने के मोझा गांव निवासी शिव कुमार यादव और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दो सितंबर 2011 को अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी राजकरन मल्लाह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। सह आरोपी शिव कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की गई थी।
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मंगलवार को पुलिस ने आरोपी राजकरन मल्लाह को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। जुर्माना राशि पीड़ित पक्ष को मिलेगी।
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