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Sultanpur News: सीओ मुसाफिरखाना से जबाव तलब
Sat, 09 Dec 2023 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 09 Dec 2023 12:31 AM IST
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सुल्तानपुर। युवक पर जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन पक्ष की मॉनीटरिंग अर्जी पर शुक्रवार को एडीजे द्वितीय त्रिभुवन नाथ पासवान ने सीओ मुसाफिरखाना से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जवाब न देने पर सीओ को स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि नियत की गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के ग्राम पूरे कथिकन मौजा सिधियावां निवासी भारत लाल के पुत्र सुनील कुमार को 16 अक्तूबर 2023 को रंजिश को लेकर आरोपियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। भारत लाल ने गांव के एहसान, सुहेल खान, राजाराम, रामहेत, अमित गुप्ता व अमित सरोज के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
मामले की विवेचना सीओ मुसाफिरखाना कर रहे हैं। वादी मुकदमा भारत लाल ने कोर्ट में मॉनीटरिंग अर्जी देकर पुलिस पर विवेचना में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उनके अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि विवेचक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के पति सुहेल खान की पुलिस से अच्छी पकड़ है। उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
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कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी 2024 की तिथि नियत करते हुए सीओ से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के ग्राम पूरे कथिकन मौजा सिधियावां निवासी भारत लाल के पुत्र सुनील कुमार को 16 अक्तूबर 2023 को रंजिश को लेकर आरोपियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। भारत लाल ने गांव के एहसान, सुहेल खान, राजाराम, रामहेत, अमित गुप्ता व अमित सरोज के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
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मामले की विवेचना सीओ मुसाफिरखाना कर रहे हैं। वादी मुकदमा भारत लाल ने कोर्ट में मॉनीटरिंग अर्जी देकर पुलिस पर विवेचना में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उनके अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि विवेचक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के पति सुहेल खान की पुलिस से अच्छी पकड़ है। उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
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कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी 2024 की तिथि नियत करते हुए सीओ से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है।