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Sultanpur News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा

Thu, 27 Jul 2023 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 27 Jul 2023 11:50 PM IST
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rapist sentenced to 10 years
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है।
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शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी के मुताबिक 20 अप्रैल 2020 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (16) का अपहरण कर लिया गया था। घटना के समय उसका पिता गेहूं की कटाई कराने खेत गया था। रात में लौटने पर किशोरी घर पर मौजूद नहीं मिली। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज किया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाना क्षेत्र के भैसना गांव निवासी रफीक खान के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी रफीक खान को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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