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Sultanpur News: विवादित टिप्पणी के केस में हाजिर हुए राहुल गांधी के वकील
Tue, 09 Sep 2025 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 09 Sep 2025 12:56 AM IST
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सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल सेशन जज राकेश की अदालत में सोमवार को सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी में उनके अधिवक्ता हाजिर हुए। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वाद-पत्र की प्रति दिलाने की मांग की।
अदालत ने निगरानीकर्ता पक्ष को वाद प्रति उपलब्ध कराने व मूल पत्रावली संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट से तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है।
कोतवाली नगर के घरहाखुर्द निवासी मो. अनवर ने 24 अक्तूबर 2013 को एक चुनावी जनसभा के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमे परिवादी मो. अनवर ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों पर विवादित टिप्पणी करने से आहत होने की बात कही। परिवादी की अर्जी को निराधार मानते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को मो. अनवर ने गलत ठहराते हुए जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। मामले को स्पेशल जज एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। स्पेशल जज राकेश की अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय किया है।
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अदालत ने निगरानीकर्ता पक्ष को वाद प्रति उपलब्ध कराने व मूल पत्रावली संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट से तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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कोतवाली नगर के घरहाखुर्द निवासी मो. अनवर ने 24 अक्तूबर 2013 को एक चुनावी जनसभा के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमे परिवादी मो. अनवर ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों पर विवादित टिप्पणी करने से आहत होने की बात कही। परिवादी की अर्जी को निराधार मानते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को मो. अनवर ने गलत ठहराते हुए जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। मामले को स्पेशल जज एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। स्पेशल जज राकेश की अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय किया है।
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