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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Fri, 07 Jan 2022 12:24 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 12:24 AM IST
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punishment
सुल्तानपुर। 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया।
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मोतिगरपुर क्षेत्र के एक गांव की महिला की बुआ का नाती अवधेश यादव 24 नवंबर 2019 को उसके घर आया था। अवधेश जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सिगराभारी बिरसिंहपुर का निवासी है। आरोप है कि अवधेश 11 वर्षीय एक बालिका को किसी बहाने से खेत ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने अपनी मां से घटना के बारे में बताया था। गंभीर हालत में पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी अवधेश यादव के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी अवधेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की 75 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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