{"_id":"612532418ebc3e7f4a09363b","slug":"punishment-sultanpur-news-lko592581598","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अभय श्रीवास्तव ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक परिवारीजनों को देने आदेश दिया है।
हलियापुर थाने के गौरा पुरानी गांव निवासी रिंकू कोरी की 16 दिसंबर 2012 को गांव के ही लोगों ने लाठी, डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के भाई राम नरायन की तहरीर पर रामू कोरी, शोभे उर्फ शोभाराम, पूनम व श्यामलली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने रामू कोरी व शोभे उर्फ शोभाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि पूनम व श्यामलली का नाम निकाल दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अभय श्रीवास्तव ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रामू कोरी व शोभे उर्फ शोभाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक के परिवारीजनों को देने आदेश दिया है। मुकदमे के दौरान दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी और वे जेल में निरुद्घ हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
हलियापुर थाने के गौरा पुरानी गांव निवासी रिंकू कोरी की 16 दिसंबर 2012 को गांव के ही लोगों ने लाठी, डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के भाई राम नरायन की तहरीर पर रामू कोरी, शोभे उर्फ शोभाराम, पूनम व श्यामलली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने रामू कोरी व शोभे उर्फ शोभाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि पूनम व श्यामलली का नाम निकाल दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
विज्ञापन
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अभय श्रीवास्तव ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रामू कोरी व शोभे उर्फ शोभाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना से 80 प्रतिशत धनराशि मृतक के परिवारीजनों को देने आदेश दिया है। मुकदमे के दौरान दोनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी और वे जेल में निरुद्घ हैं।
विज्ञापन