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पुलिस ने दो नाबालिग को बना दिया गुंडा एक्ट का अपराधी
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सुल्तानपुर। पुलिस ने दो नाबालिगों को मामूली घटनाओं के बाद गुंडा एक्ट का अपराधी बना दिया। मुकदमे के दौरान पत्रावलियों में साक्ष्य मिलने पर इसका खुलासा हुआ है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।
धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव निवासी एक नाबालिग के खिलाफ पहले धनपतगंज पुलिस ने एक एससीएसटी एक्ट के साथ मारपीट व दूसरे मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने दो बीट सूचना दर्ज कर करीब 15 वर्ष के लड़के की उम्र 19 वर्ष दर्शाते हुए उसे गुंडा एक्ट का अपराधी बनाकर जिला बदर करने के लिए रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अवलोकन में लड़के की उम्र 15 वर्ष पाई गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व शमशाद हुसैन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जारी आदेश में गुंडा एक्ट की रिपोर्ट वापस ले ली है।
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दूसरा मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के शाहपुर सरकंडेडीह गांव से जुड़ा है। पुलिस ने इस गांव के एक नाबालिग के खिलाफ पहले दो मारपीट की मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद दो बीट सूचना दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को गुंडा एक्ट का अपराधी बनाते हुए जिला बदर करने की रिपोर्ट भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व शमशाद हुसैन को लड़के के नाबालिग होने के साक्ष्य मिले। साक्ष्य में पुलिस की ओर से गुडा एक्ट का बनाए गए अपराधी की उम्र करीब 17 वर्ष पाई गई। सुनवाई के दौरान उसके भविष्य को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट की रिपोर्ट वापस ले ली है। आदेश की प्रति पुलिस को भी भेज दी है।
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धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव निवासी एक नाबालिग के खिलाफ पहले धनपतगंज पुलिस ने एक एससीएसटी एक्ट के साथ मारपीट व दूसरे मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने दो बीट सूचना दर्ज कर करीब 15 वर्ष के लड़के की उम्र 19 वर्ष दर्शाते हुए उसे गुंडा एक्ट का अपराधी बनाकर जिला बदर करने के लिए रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अवलोकन में लड़के की उम्र 15 वर्ष पाई गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व शमशाद हुसैन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जारी आदेश में गुंडा एक्ट की रिपोर्ट वापस ले ली है।
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दूसरा मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के शाहपुर सरकंडेडीह गांव से जुड़ा है। पुलिस ने इस गांव के एक नाबालिग के खिलाफ पहले दो मारपीट की मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद दो बीट सूचना दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को गुंडा एक्ट का अपराधी बनाते हुए जिला बदर करने की रिपोर्ट भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व शमशाद हुसैन को लड़के के नाबालिग होने के साक्ष्य मिले। साक्ष्य में पुलिस की ओर से गुडा एक्ट का बनाए गए अपराधी की उम्र करीब 17 वर्ष पाई गई। सुनवाई के दौरान उसके भविष्य को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट की रिपोर्ट वापस ले ली है। आदेश की प्रति पुलिस को भी भेज दी है।