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Sultanpur News: रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद
Sat, 07 Dec 2024 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 07 Dec 2024 12:06 AM IST
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पुलिस की अभिरक्षा में हत्या आरोपी अंकित
सुल्तानपुर। रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी अंकित मिश्र को छह घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर शुक्रवार को विवेचक ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस ने पिस्टल के साथ आरोपी को सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बीते 25 नवबंर को आरोपी ने पुलिस की घेराबंदी तोड़कर कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया था।
गोसाईगंज थाने के नरायनपुर गांव निवासी रिटायर्ड रोडवेज कर्मी सुरेंद्र प्रताप पांडेय की 17 नवंबर को सुदनापुर बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र अभिषेक पांडेय ने गांव के ही कैलाशनाथ मिश्र, अंकित मिश्र, बद्री प्रसाद मिश्र, आदित्य मिश्र उर्फ मनू और तीन-चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अभिषेक पांडेय का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में उनके पिता की आरोपियोे ने गोली मारकर हत्या की है।
पुलिस ने आरोपी कैलाशनाथ मिश्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि नामजद चौथा आरोपी अंकित मिश्र पुलिस की पकड़ से दूर था। बीते 25 नवंबर को आरोपी अंकित मिश्र ने पुलिस की घेराबंदी तोड़कर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था जहां उसे सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। विवेचना कर रहे एसओ अखिलेश सिंह ने सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट में अर्जी देकर आरोपी की अंकित मिश्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करने के लिए तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था।
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विवेचक की अर्जी पर कोर्ट ने आरोपी अंकित मिश्र को छह घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर सुदनापुर बाजार के पास स्थित घटनास्थल पर पहुंची। एसओ अखिलेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल से करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित सरपत के झुरमुट से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल आरोपी की निशानदेही पर बरामद की गई है।
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गोसाईगंज थाने के नरायनपुर गांव निवासी रिटायर्ड रोडवेज कर्मी सुरेंद्र प्रताप पांडेय की 17 नवंबर को सुदनापुर बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र अभिषेक पांडेय ने गांव के ही कैलाशनाथ मिश्र, अंकित मिश्र, बद्री प्रसाद मिश्र, आदित्य मिश्र उर्फ मनू और तीन-चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अभिषेक पांडेय का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में उनके पिता की आरोपियोे ने गोली मारकर हत्या की है।
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पुलिस ने आरोपी कैलाशनाथ मिश्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि नामजद चौथा आरोपी अंकित मिश्र पुलिस की पकड़ से दूर था। बीते 25 नवंबर को आरोपी अंकित मिश्र ने पुलिस की घेराबंदी तोड़कर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था जहां उसे सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। विवेचना कर रहे एसओ अखिलेश सिंह ने सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट में अर्जी देकर आरोपी की अंकित मिश्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद करने के लिए तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था।
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विवेचक की अर्जी पर कोर्ट ने आरोपी अंकित मिश्र को छह घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर सुदनापुर बाजार के पास स्थित घटनास्थल पर पहुंची। एसओ अखिलेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल से करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित सरपत के झुरमुट से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल आरोपी की निशानदेही पर बरामद की गई है।