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Sultanpur News: दुकानदार को 6.90 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Thu, 30 May 2024 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 30 May 2024 01:19 AM IST
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Order to pay compensation of Rs 6.90 lakh to the shopkeeper
सुल्तानपुर। कोतवाली नगर क्षेत्र के खैराबाद आजाद नगर निवासी रामजी ने 12 अक्तूबर 2015 को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक व इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था।
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रामजी ने इलाहाबाद बैंक की वित्तीय सहायता से शहर के पांचोपीरन कस्बे में बैटरी बनाने का कारखाना व गोदाम बनाया था। उन्होंने इसका बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 28 सितंबर 2014 को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से गोदाम में रखा सामान जल गया था। बीमा कंपनी से नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति न मिलने पर रामजी ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी।
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फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दुकानदार को दो माह में 6.90 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भी भुगतान करे।
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