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Sultanpur News: 5600 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Thu, 22 Aug 2024 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 22 Aug 2024 12:29 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बुधवार को कोतवाली नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले के निवासी अखिलेश कुमार को 5600 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की यह रकम माइक्रो मैक्स केयर-स्मृति ट्रेडर्स गांधी नगर को दो माह में देनी पड़ेगी।
परिवादी अखिलेश कुमार का कहना है कि उन्होंने पहली जनवरी 2018 को मेसर्स चांदनी चौक हमीद मार्केट सुल्तानपुर से एक मोबाइल माइक्रो मैक्स भारत-5 खरीदा था। इस पर एक वर्ष की वारंटी थी। वारंटी पीरियड में ही मोबाइल में खराबी आ गई थी। इसकी शिकायत करते हुए अखिलेश ने 12 जुलाई 2018 को दुकान में मोबाइल जमा कर दिया था। उनका आरोप है कि दुकानदार ने मोबाइल ठीक कराकर वापस नहीं किया।
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परिवादी अखिलेश कुमार का कहना है कि उन्होंने पहली जनवरी 2018 को मेसर्स चांदनी चौक हमीद मार्केट सुल्तानपुर से एक मोबाइल माइक्रो मैक्स भारत-5 खरीदा था। इस पर एक वर्ष की वारंटी थी। वारंटी पीरियड में ही मोबाइल में खराबी आ गई थी। इसकी शिकायत करते हुए अखिलेश ने 12 जुलाई 2018 को दुकान में मोबाइल जमा कर दिया था। उनका आरोप है कि दुकानदार ने मोबाइल ठीक कराकर वापस नहीं किया।
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