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Sultanpur News: दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश

Thu, 20 Mar 2025 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 20 Mar 2025 12:07 AM IST
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Order to give police custody remand to two accused
सुल्तानपुर। सराफा डकैती कांड के मामले में गुजरात की सूरत जेल में निरुद्ध दो आरोपियों को बुधवार को सीजेएम नवनीत सिंह ने पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है। सीजेएम ने यह आदेश विवेचक नगर कोतवाल नारदमुनि सिंह की अर्जी पर दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड 21 मार्च को सुबह आठ बजे से शुरू होगा। आरोपी अरबाज व फुरकान को कस्टडी रिमांड पर लेकर पुलिस डकैती का सोना, चांदी व नकदी बरामद करेगी।
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कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में भरतजी सोनी की दुकान में 28 अगस्त 2024 को डकैतों ने दिनदहाड़े डकैती डाली थी। डकैत दुकान से सोना, चांदी व नकदी लूटकर फरार हो गए थे। सराफा डकैती कांड में वांछित आरोपी अरबाज व फुरकान बीते दिनों डकैती के एक अन्य मामले में जमानत उठवाकर गुजरात की सूरत जेल चले गए थे। आरोपी अरबाज अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के आशापुर गांव का निवासी है, जबकि आरोपी फुरकान मोहनगंज थाने के पूरे चंदई चिलौली गांव का निवासी है।
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विवेचना कर रहे नगर कोतवाल नारदमुनि सिंह ने आरोपी अरबाज व फुरकान को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। बुधवार को विवेचक की अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने आरोपियों की जान को खतरा बताते हुए अर्जी का विरोध किया। सीजेएम ने सुनवाई करने के बाद आरोपी अरबाज व फुरकान को पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है।
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एफटीसी में चल रही मास्टरमाइंड समेत 10 की सुनवाई
डकैती कांड का मास्टरमाइंड अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानीनगर गांव का विपिन सिंह रायबरेली जेल में और उसका भाई विवेक सिंह व आरोपी विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह उर्फ लालजी, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी, अंकित यादव व अजय यादव अमहट स्थित जिला जेल में निरुद्ध है। इन सभी आरोपियों के केस की सुनवाई एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में चल रही है।
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