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Sultanpur News: दरोगा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

Thu, 19 Jun 2025 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 19 Jun 2025 12:32 AM IST
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Order to file case against Daroga
सुल्तानपुर। हमले व लूटपाट के मामले में एसीजेएम मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत ने मय केस डायरी हाजिर नहीं होने पर विवेचक द्रिवेश त्रिवेदी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दरोगा के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी करते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज कर समुचित कार्रवाई का आदेश दिया है।
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गोसाईगंज थाने के भटपुरा निवासी भारती देवी ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक उनके गांव के ही रहने वाले आरोपी कल्लू तिवारी, श्याम शंकर, काली प्रसाद, मुन्नी, चांद मोहम्मद, ननका, हंसराज चौरसिया, मनोज वर्मा जमीनी विवाद में रंजिश रखते हैं। आरोप के मुताबिक गत वर्ष 24 नवंबर को आरोपियों ने मिलकर उन्हें मारापीटा एवं नकदी व जेवरात लूट ले गए। सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी।
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अदालत ने पीड़िता की अर्जी का संज्ञान लेते हुए विवेचक को मय केस डायरी तलब करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए दरोगा ने केस डायरी नहीं पेश की और स्वयं उपस्थित भी नहीं हुए। कोर्ट ने दरोगा के इस कृत्य को अवमानना की श्रेणी में मानते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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