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Sultanpur News: संयुक्त निदेशक अभियोजन व एसपी को दिया गवाह पेश कराने का आदेश

Sat, 24 Oct 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:09 AM IST
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Order issued to the Joint Director of Prosecution and the SP to ensure the production of witnesses
सुल्तानपुर। चोरी के उपकरण बरामदगी के आरोप से जुड़े करीब 15 साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी हाजिर हुए, लेकिन अभियोजन गवाह गैर हाजिर रहा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की लापरवाही पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त रुख अपनाया है। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संयुक्त निदेशक अभियोजन व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर गवाह को पेश कराने का आदेश जारी किया है। साक्ष्य पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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कोतवाली नगर में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक संतशरण सिंह ने 20 जुलाई 2011 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक विनोबापुरी स्थित जल निगम के पास से कोतवाली देहात के ओदरा निवासी आरोपी बृजलाल, कोतवाली नगर के हथियानाला निवासी आरोपी नंदन व वलीपुर निवासी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से चोरी के उपकरण मिले थे। चार जून 2015 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुका है। उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह पेश किया जाना है।
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