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Sultanpur News: विवाहिता पर हमले के मामले में अग्रिम विवेचना का आदेश

Sun, 11 May 2025 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 11 May 2025 12:36 AM IST
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Order for advance investigation in case of attack on married woman
सुल्तानपुर। विवाहिता पर हमले के मामले में एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष ने विवेचक पर मनमाने ढंग से चार्जशीट भेजने का आरोप लगाया है।
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मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के खैरहा गांव से जुड़ा है। करौंदीकला के कटघरखास निवासी वादी मूर्ता देवी ने अपनी पुत्री किरन का विवाह खैरहा गांव निवासी प्रेम चंद्र निषाद से किया था। आरोप है कि विवाह के बाद से ससुरालीजन किरन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पति प्रेम चंद्र निषाद, हरिश्चंद्र निषाद, ननद पूनम व सास लालती देवी ने 20 दिसंबर 2023 की रात किरन पर हमला कर दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और उप निरीक्षक भुआली प्रसाद को विवेचना दी गई थी।
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आरोप है कि विवेचक भुआली प्रसाद ने लचर तफ्तीश कर मनमानी धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मूर्ता देवी के अधिवक्ता ने विवेचक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट में अर्जी दी। एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने अग्रिम विवेचना करने और जल्द विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश पारित किया है।
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