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Sultanpur News: अब बीएलओ ही लेंगे तार्किक त्रुटि वाले मतदाताओं के कागजात
Tue, 10 Feb 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 10 Feb 2026 11:32 PM IST
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सुल्तानपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अब तार्किक त्रुटि वाले मतदाताओं को अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर नोटिस दे रहे हैं और आवश्यक कागजात भी बीएलओ के माध्यम से ही जमा कराए जा रहे हैं।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में अंतर पाया गया है, गलत अभिलेख लगाए गए हैं या गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस मिलने पर मतदाता निर्धारित श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे। बीएलओ जमा किए गए अभिलेखों को ऑनलाइन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को अग्रसारित करेंगे। जांच और स्वीकृति के बाद मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि अब एक अक्तूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम रूप से फॉर्म-छह भर सकेंगे। आवेदन बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है। मतदाता बनने के लिए घोषणा पत्र के साथ आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
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निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में अंतर पाया गया है, गलत अभिलेख लगाए गए हैं या गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस मिलने पर मतदाता निर्धारित श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे। बीएलओ जमा किए गए अभिलेखों को ऑनलाइन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को अग्रसारित करेंगे। जांच और स्वीकृति के बाद मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि अब एक अक्तूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम रूप से फॉर्म-छह भर सकेंगे। आवेदन बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन किया जा सकता है। मतदाता बनने के लिए घोषणा पत्र के साथ आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
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