{"_id":"627bfeac677ee86af90a7485","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-on-may-14-sultanpur-news-lko630157288","type":"story","status":"publish","title_hn":"14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर वादकारी त्वरित, सस्ता व सुगम न्याय का लाभ उठाएं। ये बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बुधवार को दीवानी न्यायालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहीं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकृति के मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए लोग प्रार्थना पत्र देकर अंतिम आदेश/निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि कोई वादकारी निर्धन व अशिक्षित है तो प्राधिकरण उसे मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया कराएगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय के बाद कोई अपील नहीं की जाती है। इसमें शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, एनआईए एक्ट के वाद, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं एम्लायमेंट विवाद, बिजली और पानी के बिल इत्यादि से संबंधित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने लंबित वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकृति के मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए लोग प्रार्थना पत्र देकर अंतिम आदेश/निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि कोई वादकारी निर्धन व अशिक्षित है तो प्राधिकरण उसे मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया कराएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय के बाद कोई अपील नहीं की जाती है। इसमें शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, एनआईए एक्ट के वाद, धन वसूली के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना के वाद, लेबर एवं एम्लायमेंट विवाद, बिजली और पानी के बिल इत्यादि से संबंधित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने लंबित वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं।
विज्ञापन