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एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत चार आरोपियों के खिलाफ जारी किया वारंट
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सुल्तानपुर। 24 वर्ष पहले ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में गैर हाजिर रहने पर स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र ने बुधवार को पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत चार अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
पूरब गौरा गांव के धर्मगतपुर निवासी राम प्रकाश यादव की 30 जून 1995 को राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर गांव में स्थित सरकारी टयूबवेल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में मृतक के गांव के ही रहने वाले पूर्व मंत्री व मौजूदा समय में भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह को आरोपी बनाया गया है।
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पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत अन्य आरोपी इलाहाबाद की स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे। वहां से पत्रावली वापस आने के बाद पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपी जिले की स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
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पूरब गौरा गांव के धर्मगतपुर निवासी राम प्रकाश यादव की 30 जून 1995 को राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर गांव में स्थित सरकारी टयूबवेल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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मामले में मृतक के गांव के ही रहने वाले पूर्व मंत्री व मौजूदा समय में भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह को आरोपी बनाया गया है।
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पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत अन्य आरोपी इलाहाबाद की स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे। वहां से पत्रावली वापस आने के बाद पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपी जिले की स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।