फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Life imprisonment to the man guilty of killing his girlfriend's fiance due to unrequited love.

Sultanpur News: एकतरफा प्रेम में प्रेमिका के मंगेतर की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sat, 29 Jun 2024 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 29 Jun 2024 01:50 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the man guilty of killing his girlfriend's fiance due to unrequited love.
सुल्तानपुर। एकतरफा प्रेम में प्रेमिका के मंगेतर की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के आरोपी को एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन



कुड़वार थाने के रंकेडीह गांव निवासी रामतीरथ का पुत्र दीपक (18) आठ दिसंबर 2020 की रात घर की छत पर सो रहा था। अगले दिन सुबह दीपक का शव पाया गया था। पुलिस ने रामतीरथ की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने धम्मौर थाने के हाजी पट्टी गांव निवासी परमजीत को मामले में आरोपी बना दिया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व पेंचकस बरामद किया था। पुलिस की विवेचना में पता चला कि दीपक की शादी आरोपी परमजीत के गांव की एक किशोरी से तय हुई थी। आरोपी परमजीत किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था और शादी करने से मना कर रहा था।
विज्ञापन


आरोपी ने धमकी भी दी थी कि यदि किशोरी शादी करेगी तो वह उसके मंगेतर की हत्या कर देगा। इन्कार करने पर आरोपी परमजीत ने छत पर सो रहे दीपक की कुल्हाड़ी व पेंचकस से मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल व वादी के अधिवक्ता ने वारदात को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी परमजीत को हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन




जेल से गवाही नहीं देने की दे रहा था धमकी



पुलिस ने आरोपी परमजीत को 12 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। वह जेल से ही गवाहों को गवाही न देने के लिए धमकी दे रहा था। वादी के अधिवक्ता बताते हैं कि आरोपी ने जेल से प्रेमिका को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें आरोपी ने गवाही देने पर उसकी परिवार सहित हत्या कर देने की धमकी दी थी। इस चिट्ठी को कोर्ट में दाखिल किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed