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Sultanpur News: दो बच्चियों की हत्यारी चचेरी बहन को उम्रकैद
Sat, 28 Sep 2024 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 28 Sep 2024 01:28 AM IST
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कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना
कुएं में धकेल कर की थी मासूम बच्चियों की हत्या
बच्चियों के पिता को मिलेगी जुर्माने की 70 फीसदी रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। छह वर्ष पूर्व दो मासूम बच्चियों की हत्या करने की दोषी चचेरी बहन को जिला जज प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 70 फीसदी रकम मृतक बच्चियों के पिता को मिलेगी।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे मेहरबान मौजा तेजगढ़ निवासी चंद्रशेखर यादव की भतीजी बिट्टन शादीशुदा होने के बावजूद मायके में ही रहती थी। इसको लेकर परिवार में विवाद होता था। दो अप्रैल 2018 को चंद्रशेखर की 10 वर्षीय पुत्री साक्षी व सात वर्षीय पुत्री लकी को बिट्टन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी और गांव के बाहर स्थित कुएं में गिरा दिया था। इससे दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी। मृतक बच्चियों के पिता चंद्रशेखर ने भतीजी बिट्टन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को जिला जज ने आरोपी बिट्टन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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कुएं में धकेल कर की थी मासूम बच्चियों की हत्या
बच्चियों के पिता को मिलेगी जुर्माने की 70 फीसदी रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। छह वर्ष पूर्व दो मासूम बच्चियों की हत्या करने की दोषी चचेरी बहन को जिला जज प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 70 फीसदी रकम मृतक बच्चियों के पिता को मिलेगी।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे मेहरबान मौजा तेजगढ़ निवासी चंद्रशेखर यादव की भतीजी बिट्टन शादीशुदा होने के बावजूद मायके में ही रहती थी। इसको लेकर परिवार में विवाद होता था। दो अप्रैल 2018 को चंद्रशेखर की 10 वर्षीय पुत्री साक्षी व सात वर्षीय पुत्री लकी को बिट्टन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी और गांव के बाहर स्थित कुएं में गिरा दिया था। इससे दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी। मृतक बच्चियों के पिता चंद्रशेखर ने भतीजी बिट्टन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को जिला जज ने आरोपी बिट्टन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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