फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Life imprisonment and 1.30 lakh fine to two murderers

Sultanpur News: दो हत्यारों को उम्रकैद व 1.30 लाख का जुर्माना

Fri, 09 Jun 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 09 Jun 2023 11:56 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment and 1.30 lakh fine to two murderers
सुल्तानपुर। ग्यारह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
विज्ञापन



मामला कोतवाली देहात थाने के लोहरामऊ गांव से जुड़ा है। एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ला के मुताबिक लोहरामऊ गांव निवासी देवीदीन के पुत्र संतोष बनवासी की 12 जुलाई 2011 को हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव गांव स्थित तालाब में फेंक दिया गया था। 14 जुलाई को तालाब से शव बरामद किया गया था। घटना के पीछे रंजिश प्रमुख कारण बताया जा रहा है।
विज्ञापन


आरोपी संतराम उर्फ ननकुटे शहर में चोरी के एक मामले में जेल गया था। उसे शंका थी कि संतोष बनवासी ने उसकी मुखबिरी करके जेल भेजवाया था। जेल से छूटने के बाद संतोष को संतराम जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना के दिन 12 जुलाई 2011 को लोहरामऊ निवासी संतराम अपने साथी सुदापुर निवासी जोखू प्रसाद व लाखीपुर निवासी सुनील कुमार के साथ संतोष के घर गया था और उसे बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीनों आरोपियों ने संतोष की हत्या करके सबूत मिटाने के लिए शव तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक के पिता देवीदीन की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया था।


मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपियों संतराम उर्फ ननकुट्टे और जोखू प्रसाद को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। आरोपी सुनील कुमार की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed