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Sultanpur News: दिवंगत किसान की पत्नी को मिलेगी कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि

Sat, 01 Nov 2025 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 01 Nov 2025 11:27 PM IST
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Late farmer's wife will get farmer accident insurance money
सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव ने दिवंगत किसान की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में पांच लाख रुपये कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह में अतिरिक्त देने होंगे।
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कुड़वार थाने के बेला पश्चिम गांव के रहने वाले कृषक रामकुमार की दो मई 2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी सीमा ने जिम्मेदार अफसरों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर स्थायी लोक अदालत की शरण लेकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की थी। स्थायी लोक अदालत की शरण लेने पर पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
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