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Sultanpur News: मृतक किसान की पत्नी को मिलेगा 5.20 लाख का मुआवजा

Fri, 18 Sep 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 11:34 PM IST
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kisan slp compention
सुल्तानपुर। सड़क हादसे में मृत किसान की पत्नी को किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि से वंचित रखना जिम्मेदार अफसरों को भारी पड़ा। स्थायी लोक अदालत ने परिवादी निर्मला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पांच लाख रुपये बीमा राशि और मानसिक-शारीरिक क्षति व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये दिलाने का आदेश दिया है। अदालत ने जिलाधिकारी को पूरी धनराशि एक माह में अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टाटियानगर सैफुल्लागंज निवासी निर्मला ने किसान दुर्घटना बीमा का लाभ न मिलने पर स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। परिवाद के अनुसार उनके पति जगदीश की 27 अक्तूबर 2023 को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम यादव तथा सदस्य रमेश चंद्र यादव और मृदुला राय ने दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख और पक्षकारों के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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