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Sultanpur News: नवजात शिशु के गैर इरादतन हत्यारोपी की बढ़ी न्यायिक हिरासत

Sun, 25 Oct 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:19 AM IST
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Judicial custody extended for accused in the unintentional killing of a newborn infant
सुल्तानपुर। नवजात की गैर इरादतन हत्या एवं प्रसूता का यूटरस निकालने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी वीके शुक्ल (बृजेश शुक्ल) की न्यायिक रिमांड पर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में विवेचक सर्वेश कुमार विमल केस डायरी के साथ हाजिर हुए।
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सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में आरोपी वीके शुक्ल की न्यायिक हिरासत दो नवंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले के दूसरे आरोपी दिनेश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 व वीके शुक्ल की जमानत पर बहस के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। चांदा स्थित एक निजी क्लीनिक में दो अक्तूबर को कस्बा निवासी प्रसूता अंजली को भर्ती कराया गया था। परिजनों ने उनके ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से नवजात की मौत व प्रसूता का यूटरस निकालने का भी आरोप लगाया है।
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सीएचसी अधीक्षक आरसी यादव की तहरीर पर अस्पताल संचालक दिनेश यादव व उनकी पत्नी रंजना समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले में आरोपी पति-पत्नी व कोतवाली नगर के लंबरदार का पुरवा निवासी वीके शुक्ल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पहले की पेश कर चुकी है, तब से वह जेल में हैं।
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