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Sultanpur News: एलआईसी अदा करे पांच लाख रुपये की बीमा धनराशि
Sun, 13 Jul 2025 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 13 Jul 2025 12:08 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के पक्ष में पांच लाख रुपये की बीमा धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। वहीं, फोरम ने मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए एक हजार पांच सौ रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।
बल्दीराय तहसील क्षेत्र के जरईकला-इसौली निवासी जगत पाल सिंह के आरोप के मुताबिक, उन्होंने अमेठी जिले के जगदीशपुर की एलआईसी शाखा से 20 मार्च 2018 को एक पाॅलिसी ली थी। परिवादी ने पाॅलिसी के एवज में पांच लाख रुपये जमा किए थे। परिवादी को प्रत्येक साल 33 हजार का लाभ मिलता रहा, लेकिन आर्थिक तंगी व गंभीर बीमारी होने की वजह से परिवादी ने पाॅलिसी तोड़वाने के लिए शाखा में आवेदन किया।
आरोप के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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बल्दीराय तहसील क्षेत्र के जरईकला-इसौली निवासी जगत पाल सिंह के आरोप के मुताबिक, उन्होंने अमेठी जिले के जगदीशपुर की एलआईसी शाखा से 20 मार्च 2018 को एक पाॅलिसी ली थी। परिवादी ने पाॅलिसी के एवज में पांच लाख रुपये जमा किए थे। परिवादी को प्रत्येक साल 33 हजार का लाभ मिलता रहा, लेकिन आर्थिक तंगी व गंभीर बीमारी होने की वजह से परिवादी ने पाॅलिसी तोड़वाने के लिए शाखा में आवेदन किया।
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आरोप के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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