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Sultanpur News: गिरफ्तारी वारंट के बाद भी इंस्पेक्टर गैरहाजिर, एसपी को पत्र
Tue, 24 Jun 2025 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 24 Jun 2025 12:18 AM IST
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सुल्तानपुर। 18 साल पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तारी वारंट के बाद भी साक्षी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दूबे गवाही के लिए पेश नहीं हुए। सोमवार को अपर जिला जज तृतीय राकेश पांडेय की अदालत ने साक्षी इंस्पेक्टर को हाजिर कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।
कोतवाली नगर के गोराबारिक निवासी वादी आदिल हुसैन ने 30 अप्रैल वर्ष 2006 की घटना बताते हुए साकिर की हत्या के आरोप में अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान अयोध्या जिले के रौनाही बसेड़ा निवासी आरोपी उमाशंकर यादव, रतापुर कुमारगंज के संतोष पासी व सुरेंद्र यादव और कानपुर के फजलगंज निवासी आरोपी सुनील कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया।
इन आरोपियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चल रहा है। मामले में 18 साल बाद भी अभियोजन की गवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दूबे को तलब किया था जिनके जरिये लगातार लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट व कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
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अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी गवाही कराने का निर्देश दिया था लेकिन तब भी वह गैरहाजिर रहे। अदालत ने उनके इस कार्य व्यवहार को कोर्ट अवमानना की श्रेणी में मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एसपी को पत्र भेजकर साक्षी निरीक्षक को पेश कराने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के गोराबारिक निवासी वादी आदिल हुसैन ने 30 अप्रैल वर्ष 2006 की घटना बताते हुए साकिर की हत्या के आरोप में अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान अयोध्या जिले के रौनाही बसेड़ा निवासी आरोपी उमाशंकर यादव, रतापुर कुमारगंज के संतोष पासी व सुरेंद्र यादव और कानपुर के फजलगंज निवासी आरोपी सुनील कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया।
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इन आरोपियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चल रहा है। मामले में 18 साल बाद भी अभियोजन की गवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार दूबे को तलब किया था जिनके जरिये लगातार लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट व कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
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अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी गवाही कराने का निर्देश दिया था लेकिन तब भी वह गैरहाजिर रहे। अदालत ने उनके इस कार्य व्यवहार को कोर्ट अवमानना की श्रेणी में मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एसपी को पत्र भेजकर साक्षी निरीक्षक को पेश कराने का आदेश दिया है।