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छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा

Wed, 05 Jan 2022 11:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jan 2022 11:51 PM IST
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Imprisonment for five years for molestation
छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के बाजारशुकुल थाने से जुड़ा है।
बाजारशुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 24 मार्च 2015 को खेत गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी राहुल कुमार ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने मामले में आरोपी राहुल कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना में पॉस्को एक्ट बढ़ा दिया था। बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राहुल कुमार दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 21हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। (संवाद)
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
सुल्तानपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पूर्व तमंचा बरामद होने के मामले मे एडीजे प्रथम मनोज कुमार शुक्ल ने पश्चिम गांव रानीगंज निवासी सुंदर श्याम मौर्य को तीन वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जगदीशपुर थाने की पुलिस ने 14 सितंबर 2013 को वाहनों की चेकिंग के दौरान वारिसगंज चौराहे पर आरोपी के पास तमंचा बरामद किया था। आरोपी सुंदर श्याम मौर्य पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल तीन गवाह पेश किए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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