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आठ सशस्त्र पुलिस कर्मियों पर पति-पत्नी ने कैसे किया हमला : कोर्ट
Sat, 30 Aug 2025 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 30 Aug 2025 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। पुलिस टीम पर हमले के मामले में शुक्रवार को एडीजे तृतीय राकेश पांडेय की अदालत का फैसला सामने आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि आरोपी विधि छात्रा व उसके पति ने कैसे आठ सशस्त्र पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसमें एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। घटना में किसी संदिग्ध सामान की बरामदगी भी नहीं हो सकी। इस पर उप निरीक्षक कोई जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने आरोपी विधि छात्रा की जमानत को स्वीकार कर लिया।
जयसिंहपुर कोतवाली के उप निरीक्षक जितेंद्र यादव व उप निरीक्षक नफीसुद्दीन समेत अन्य पुलिस टीम के सदस्य बीते नौ अगस्त को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने बरौंसा निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार शुक्ल के घर पहुंचने के बाद की घटना का जिक्र करते हुए आरोपी जितेंद्र कुमार शुक्ल व उनकी पत्नी पूजा शुक्ला पर लोहे की राॅड से पुलिस टीम पर हमला करने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र व उनकी पत्नी पूजा शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पूजा शुक्ला के अधिवक्ता ने उन्हें विधि छात्रा बताते हुए फर्जी तरीके से फंसाने का तर्क पेश किया। कहा कि घटना के दिन पुलिस पीड़िता के घर आकर गलत व्यवहार करने लगी तो उन लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। पुलिस ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया और उसी की बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया।
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कोर्ट ने दरोगा जितेंद्र यादव को को तलब कर उनसे सवाल किया कि पति-पत्नी ने आठ सशस्त्र पुलिसकर्मियों पर कैसे हमला किया, जिसमें एक भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं लगी। मौके से किसी संदिग्ध सामान की बरामदगी भी नहीं हुई। दरोगा इस बारे में जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने पुलिस के तर्को पर नाराजगी जताते हुए डीएम-एसपी को मामले में जांच व कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
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जयसिंहपुर कोतवाली के उप निरीक्षक जितेंद्र यादव व उप निरीक्षक नफीसुद्दीन समेत अन्य पुलिस टीम के सदस्य बीते नौ अगस्त को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने बरौंसा निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार शुक्ल के घर पहुंचने के बाद की घटना का जिक्र करते हुए आरोपी जितेंद्र कुमार शुक्ल व उनकी पत्नी पूजा शुक्ला पर लोहे की राॅड से पुलिस टीम पर हमला करने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र व उनकी पत्नी पूजा शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पूजा शुक्ला के अधिवक्ता ने उन्हें विधि छात्रा बताते हुए फर्जी तरीके से फंसाने का तर्क पेश किया। कहा कि घटना के दिन पुलिस पीड़िता के घर आकर गलत व्यवहार करने लगी तो उन लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। पुलिस ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया और उसी की बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया।
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कोर्ट ने दरोगा जितेंद्र यादव को को तलब कर उनसे सवाल किया कि पति-पत्नी ने आठ सशस्त्र पुलिसकर्मियों पर कैसे हमला किया, जिसमें एक भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं लगी। मौके से किसी संदिग्ध सामान की बरामदगी भी नहीं हुई। दरोगा इस बारे में जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने पुलिस के तर्को पर नाराजगी जताते हुए डीएम-एसपी को मामले में जांच व कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।