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जिले में 70 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी बागवानी
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गौरीगंज। प्रदेश सरकार ने जिले में पौधरोपण के साथ बागवानी को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके लिए निदेशक उद्यान ने जिला प्रशासन को 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम, अमरूद व केला की खेती करवाने का निर्देश दिया है।
इस पर विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। पहले-आओ पहले पाओ के नियम से किसानों का चयन कर उनके खाते में अनुदान की रकम आरटीजीएस के जरिये भेजी जाएगी।
नवीन उद्यान रोपण योजना के तहत जिले में आम की खेती के लिए 10 हेक्टेयर, अमरूद की खेती के लिए पांच हेक्टेयर तथा केले की खेती के लिए 50 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
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निदेशक का पत्र मिलने पर उद्यान विभाग ने किसानों से नवीन उद्यान रोपण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। आवेदन के बाद विभाग किसानों का चयन पहले-आओ पहले पाओ के नियम से करेगा।
किसानों का चयन करने के बाद विभाग कृषकों की ओर से नियमानुसार आम, अमरूद व केले की खेती करने पर प्रोत्साहन/अनुदान राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर करेगा।
आम व अमरूद की खेती करने पर पहले वर्ष पौधरोपण के बाद प्रति हेक्टेयर 100 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर 60 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 90 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर 20-20 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को मिलेगी।
किसानों की ओर की गई आम, अमरूद व केले के खेती का नियमित निरीक्षण होगा। जांच के दौरान खेती में कमी मिलने व नियमों की अवहेलना होने की दशा में कृषकों से अनुदान राशि की रिकवरी कराई जाएगी।
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इस पर विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। पहले-आओ पहले पाओ के नियम से किसानों का चयन कर उनके खाते में अनुदान की रकम आरटीजीएस के जरिये भेजी जाएगी।
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नवीन उद्यान रोपण योजना के तहत जिले में आम की खेती के लिए 10 हेक्टेयर, अमरूद की खेती के लिए पांच हेक्टेयर तथा केले की खेती के लिए 50 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
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निदेशक का पत्र मिलने पर उद्यान विभाग ने किसानों से नवीन उद्यान रोपण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। आवेदन के बाद विभाग किसानों का चयन पहले-आओ पहले पाओ के नियम से करेगा।
किसानों का चयन करने के बाद विभाग कृषकों की ओर से नियमानुसार आम, अमरूद व केले की खेती करने पर प्रोत्साहन/अनुदान राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर करेगा।
आम व अमरूद की खेती करने पर पहले वर्ष पौधरोपण के बाद प्रति हेक्टेयर 100 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर 60 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 90 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष 75 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर 20-20 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को मिलेगी।
किसानों की ओर की गई आम, अमरूद व केले के खेती का नियमित निरीक्षण होगा। जांच के दौरान खेती में कमी मिलने व नियमों की अवहेलना होने की दशा में कृषकों से अनुदान राशि की रिकवरी कराई जाएगी।