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Sultanpur News: एलआईसी डकैती कांड में हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश की नहीं आई मृत्यु रिपोर्ट

Tue, 11 Nov 2025 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 11 Nov 2025 11:45 PM IST
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History sheeter Durgesh's death report not received in LIC robbery case
सुल्तानपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम की कादीपुर शाखा में 17 साल पूर्व हुई लाखों की डकैती के मामले में अपर जिला जज प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई चली। कूरेभार पुलिस मामले के आरोपी रहे हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह की मृत्यु आख्या नहीं पेश कर सकी। इससे अगली कार्यवाही बाधित रही। अदालत ने मृत्यु आख्या पेश करने व मामले में फिर से बहस के लिए 13 नवंबर की तारीख तय किया है।
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कादीपुर स्थित एलआईसी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ईश्वरदेव सिंह ने एक सितंबर 2008 की दोपहर 13.50 लाख रुपये की हुई डकैती की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कुल 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस दौरान आरोपी अजीत यादव और दुर्गेश सिंह की मृत्यु हो चुकी है, शेष आठ आरोपियों के खिलाफ ट्रायल अभी लंबित है। (संवाद)
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संतोष पांडेय के केस में 25 को होगी बहस
सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मंगलवार को पूर्व विधायक संतोष पांडेय से जुड़े दूसरे मुकदमे में बहस पर सुनवाई के लिए तिथि नियत रही। फिलहाल मामले में बहस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
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अदालत ने मामले में बहस के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। लंभुआ विधान सभा के तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी संदीप सिंह ने कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, तीन फरवरी वर्ष 2022 को विधान सभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी संतोष पांडेय ने अपने समर्थकों के साथ बिना पूर्व अनुमति के सरकारी विद्यालय में मीटिंग बुलाई थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)



पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के केस में टली सुनवाई
सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए की स्पेशल सेशन कोर्ट में पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत अन्य के खिलाफ चल रहे हत्या के मुकदमे में मंगलवार को अभियोजन पक्ष के गवाह जगदंबा सिंह हाजिर नहीं हुए। वहीं, अदालत रिक्त होने से भी केस का ट्रायल बाधित रहा। अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है।

अमेठी जिले के जगदीशपुर के पूरे मतऊ गौरा निवासी शिवकुमार यादव ने सात अप्रैल 2001 की घटना बताते हुए अपने भाई राजकुमार यादव की साजिशन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह, राम विशाल तिवारी, सह आरोपी अशोक कुमार व विजय कुमार को नामजद किया था।(संवाद)
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