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आज से संचालित होंगे सरकारी कार्यालय
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सुल्तानपुर। लॉकडाउन के बीच सोमवार से सरकारी, निकाय व निगम कार्यालय संचालित होंगे। इसके साथ ही कुछ निजी क्षेत्र के कार्य भी शर्तों के साथ ही संचालित हो सकेंगे। संचालित होने वाले कार्यों में भीड़ का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शासन के निर्देश पर प्रशासन ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों के साथ कार्यों को संचालित करने की तैयारी की है।
शासन ने लॉकडाउन के बीच सरकारी व क्षेत्रों के कार्यों को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ कार्यों के संचालन की अनुमति दी है। शासन की ओर से इसकी गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। गाइड लाइन में सभी कार्यालयों के साथ कुछ निजी क्षेत्र की गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार से प्रतिबंधों के साथ सभी सरकारी, निगम व निकायों के कार्यालय खुल जाएंगे। हालांकि कार्यालयों में अधिकारियों के साथ एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति ही रहेगी। इसे तय करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।
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जिला ग्रीन जोन होने की वजह से निजी क्षेत्र की कुछ कार्य भी संचालित हो सकेंगे। हालांकि उनके संचालन पर भी शर्त रहेगी। प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन का उल्लंघन किसी दशा में नहीं हो सकेगा। कार्यालयों में भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। संचालित होने वाले कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रयोग भी अनिवार्य होगा। कार्यालयों को सैनिटाइज भी रखना होगा।
डीएम सी. इंदुमती ने कहा कि 20 अप्रैल से आंगनबाड़ी, मनरेगा, माल व वस्तुओं का यातायात व उसकी लोडिंग-अनलोडिंग, पशुपालन, मत्स्य, कृषि, बैंकिंग, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य हो सकेंगे। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से चिह्नित की गईं दुकान व प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। गाइड लाइन के मुताबिक ही कार्यों का सशर्त संचालन हो सकेगा। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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शासन ने लॉकडाउन के बीच सरकारी व क्षेत्रों के कार्यों को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ कार्यों के संचालन की अनुमति दी है। शासन की ओर से इसकी गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। गाइड लाइन में सभी कार्यालयों के साथ कुछ निजी क्षेत्र की गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं।
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सोमवार से प्रतिबंधों के साथ सभी सरकारी, निगम व निकायों के कार्यालय खुल जाएंगे। हालांकि कार्यालयों में अधिकारियों के साथ एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति ही रहेगी। इसे तय करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।
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जिला ग्रीन जोन होने की वजह से निजी क्षेत्र की कुछ कार्य भी संचालित हो सकेंगे। हालांकि उनके संचालन पर भी शर्त रहेगी। प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन का उल्लंघन किसी दशा में नहीं हो सकेगा। कार्यालयों में भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। संचालित होने वाले कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रयोग भी अनिवार्य होगा। कार्यालयों को सैनिटाइज भी रखना होगा।
डीएम सी. इंदुमती ने कहा कि 20 अप्रैल से आंगनबाड़ी, मनरेगा, माल व वस्तुओं का यातायात व उसकी लोडिंग-अनलोडिंग, पशुपालन, मत्स्य, कृषि, बैंकिंग, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य हो सकेंगे। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से चिह्नित की गईं दुकान व प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। गाइड लाइन के मुताबिक ही कार्यों का सशर्त संचालन हो सकेगा। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।